बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन क
जिला श्रम अधिकारी जिले में सभी संस्थानों दुकानों एवं रेस्टोरेट संचालको से अपील की है कि वे बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करें। नियाजित किशोर व बालक के अधिकार संरक्षण के लिए श्रम निरीक्षक को नियोजक द्वारा जानकारी देना अनिवार्य है। बाल श्रम निषेध बोर्ड प्रदर्षित करना जिसमें धारा 03 के अंतर्गत किसी भी बालक को संस्थान में कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है।


   बाल श्रम पाए जाने पर दण्डात्मक प्रावधान बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14 व 15 कें अंतर्गत अधिकतम दो वर्ष का कारावास या अधिकतम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनो दण्डनीय होगा। धारा 12 के अंतर्गत समस्त संस्थानों के दृष्टिगोचर स्थल पर उक्त सूचना का प्रदर्शन अनिवार्य है